हमारे बारे में

मंत्रालय के बारे में

सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत की आजादी के बाद स्थापित शुरुआती मंत्रालयों में से एक है और सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री थे।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय उन महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है जो जनता तक पहुंचने में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मंत्रालय को संचार के पारंपरिक साधनों जैसे नृत्‍य, नाटक, लोक गायन, कठपुतली शो आदि माध्‍यमों सहित रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, सोशल मीडिया, मुद्रित प्रचार जैसे पुस्‍तिकाएं, पोस्‍ट, बाह्य प्रचार को शामिल करते हुए जन संचार के विभिन्‍न साधनों के माध्‍यम से सरकार की नीतियों, स्‍कीमों और कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रसार करने का दायित्‍व सौंपा गया है। यह मंत्रालय निजी प्रसारण क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मामलों, लोक प्रसारण सेवा प्रसार भारती का संचालन, बहु-मीडिया विज्ञापन और केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार, फिल्म प्रचार तथा प्रमाणन और प्रिंट मीडिया के विनियमन के संबंध में भी केंद्र बिंदु है।

लोक सेवा प्रसारण क्षेत्र में, मंत्रालय प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के माध्यम से आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबंधित मामलों का अवलोकन करता है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन का उपयोग और किसी विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति के निधन पर राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन शामिल है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कार्यात्मक रूप से तीन विंग (स्कंध) हैं

  1. सूचना विंग
  2. प्रसारण विंग
  3. फिल्‍म विंग

सूचना विंग

सूचना विंग प्रिंट, इलैक्‍ट्रोनिक और डिजिटल मीडिया के साधनों के माध्‍यम से भारत सरकार की नीतियों और कार्यकलापों की प्रस्‍तुति और व्‍याख्‍या, प्रिंट; इलेक्‍ट्रानिक और ऑनलाइन प्‍लेटफार्म पर सरकारी विज्ञापनों की दर निर्धारण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करना; प्रेस और पुस्‍तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 का संचालन, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 और समाचारपत्रों को न्‍यूजप्रिंट के आवंटन का प्रभारी है। इसके अलावा, यह मीडिया यूनिटों अर्थात पत्र सूचना कार्यालय; केंद्रीय संचार ब्यूरो; प्रकाशन विभाग; भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय; भारतीय जनसंचार संस्थान, भारतीय सूचना सेवा का संवर्ग प्रबंधन (समूह 'क' और 'ख') आदि के लिए प्रशासनिक विंग है।

प्रसारण विंग

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 द्वारा शासित प्रसारण विंग, पूरे संघ में रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के विकास से संबंधित मामले, रेडियो स्टेशनों, ट्रांसमीटरों की स्थापना और रखरखाव, टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण केंद्रों का संचालन सहित आदि आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबंधित मामलों को देखता है।

मंत्रालय के प्रसारण विंग में टीवी (आई) अनुभाग, बीपीएंडएल अनुभाग, सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) अनुभाग, एफएम रेडियो सेल, डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डास) अनुभाग और प्रसारण सामग्री (ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट) अनुभाग, बीडी एवं बीडी (वित्त) अनुभाग शामिल हैं।

फिल्‍म विंग

मंत्रालय का फिल्म विंग चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत प्रशासित है जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणीकरण, नाट्य और गैर-नाट्य व्यूइंग के लिए फिल्मों के आयात, भारतीय फिल्मों के निर्यात, फिल्‍म उद्योग द्वारा अपेक्षित अनएक्सपोज्ड चलचित्र फिल्मों और विभिन्न प्रकार के उपकरणों के आयात, फिल्म उद्योग से संबंधित सभी मामले, जिसमें विकास और प्रचार गतिविधियां शामिल हैं, भारत में निर्मित फिल्मों के लिए राज्य पुरस्कार संस्था द्वारा अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से सहायता, तथा आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए वृत्तचित्रों न्यूज़रील और अन्य फिल्में तथा फिल्म स्ट्रिप्स का निर्माण और वितरण, फिल्मों और फिल्मी सामग्री का संरक्षण, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत की भागीदारी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत फिल्म समारोहों के आयोजन आदि को देखता है।

मंत्रालय में इन तीन विंगों को इनके कार्यकलापों में 11 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, 5 स्वायत्त संगठनों, 2 सांविधिक निकायों और 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सहायता और समर्थन प्रदान किया जाता है।

संबद्ध और अधीनस्थ संस्‍थाएं

  1. पत्र सूचना कार्यालय
  2. केंद्रीय संचार ब्यूरो
  3. प्रकाशन प्रभाग
  4. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय
  5. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड।
  6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)
  7. न्यू मीडिया विंग

स्वायत्त संस्‍थाएं

  1. प्रसार भारती
    a. आकाशवाणी
    b. दूरदर्शन
  2. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे
  3. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता
  4. भारतीय जन संचार संस्थान

सांविधिक निकाय

1.भारतीय प्रेस परिषद

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

  1. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी)
  2. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड (बेसिल)

विजन और मिशन

विजन

  • मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, आर्दश मूल्य आधारित समग्र मनोरंजन की सुविधा प्रदान करना और सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर प्रभावी ढंग से जानकारी का प्रसार करना।

मिशन

  • जनता तक सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए और सामान्य रूप से प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर प्रभावी ढंग से जानकारी का प्रसार करना।
  • जमीनी स्तर तक उपयुक्त मल्टीमीडिया सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को संप्रेषित और प्रचारित करना।
  • प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्मों के क्षेत्र में अपनी क्षमता विकसित करने हेतु युवा प्रतिभाओं के लिए अवसर पैदा करने के लिए अवसंरचना सहायता को सुदृढ़ करना और विस्तारित करना।
  • भारत में प्रसारण उद्योग को बढ़ावा देना, सुविधा प्रदान करना और विकसित करना तथा लोक सेवा प्रसारण को सुदृढ़ करना।
  • प्रसारण क्षेत्र के लिए एक ठोस और सटीक 'रेटिंग' प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक संरचित और समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाना, जिसका प्रसारकों द्वारा सामग्री निर्माण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।
  • उद्योग निकायों के साथ मनोरंजन और मीडिया क्षेत्रों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड विकसित करने की प्रक्रिया को सक्रिय करना।
  • सभी उम्र के लोगों के मनोरंजन के लिए अच्छे और आदर्श मूल्य आधारित सिनेमा को बढ़ावा देना और विकसित करना तथा इसे प्राप्त करने के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार करना।
  • फिल्मों, वीडियो और ऑडियो संसाधनों की अभिलेखीय संपदा के लिए सार्वजनिक पहुंच को पुनर्स्थापित, डिजिटाइज़, संरक्षित और संवर्धन करना।
  • एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स के क्षेत्र में भारत के तुलनात्मक लाभ का उपयोग करते हुए भारत को इस क्षेत्र का केंद्र बनाना।
  • अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय से फिल्म, संगीत और वीडियो पाइरेसी का मुकाबला करना।
  • फिल्म समारोहों और आयोजनों के माध्यम से अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना और फिल्म संस्कृति का प्रचार करना।
  • मंत्रालय के मूल अधिदेश से संबंधित निर्णय लेने में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उसके सभी स्तरों पर कार्यान्वयन में देरी को समाप्त करना।

कार्य आवंटन

अपर सचिव

  • संयुक्त सचिव (बी-II) की प्रसार भारती और सीआरएस से संबंधित सभी फाइलें अपर सचिव के माध्यम से सचिव (सूचना और प्रसारण) को प्रस्तुत की जाएंगी।
  • संयुक्त सचिव (फिल्म) से संबंधित सभी मामलों को संयुक्त सचिव (फिल्म) का पद भरे जाने तक अपर सचिव द्वारा संभाला जाएगा।

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

  • इस मंत्रालय के वित्त, बजट और लेखा से संबंधित सभी मामले।

संयुक्त सचिव (फिल्म)

  • मीडिया और मनोरंजन (एम एंड ई) क्षेत्र में नीति निर्माण।
  • एनएफडीसी, सीबीएफसी, सीएफएसआई, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई), एफटीआईआई, एसआरएफटीआई, फिल्म प्रभाग, राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह सहित फिल्म समारोह निदेशालय, फिल्म उद्योग, फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण से संबंधित सभी नीतिगत, वित्तीय, योजनागत स्कीमें और प्रशासनिक मामले।
  • चलचित्र अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संबंधित मामले
  • वीडियो पायरेसी, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, एफआईपीबी, परियोजना आयात प्रस्ताव, विभिन्न देशों के साथ ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण करारों से संबंधित मामले।
  • फिल्म मार्किट/फिल्म बाजार में भागीदारी, विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फीचर फिल्म की शूटिंग की अनुमति।
  • एनीमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना।

संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन)

  • प्रेस और प्रिंट मीडिया के नीतिगत मामले, सरकार की प्रचार संबंधी आवश्यकताएं
  • मंत्रालय का प्रशासन प्रभाग।
  • आरएनआई और बीओसी को छोड़कर मीडिया यूनिटों से संबंधित मामले
  • भारत की सफलता की कहानियों को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करना
  • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर और न्यू मीडिया सेल से संबंधित मामले
  • प्रसारण सामग्री विनियमन और प्राइवेट टीवी चैनलों के लाइसेंस से संबंधित सभी मामले
  • डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री
  • प्रसार भारती के मामलों को छोड़कर प्रसारण नीति एवं विधान (कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता)

संयुक्त सचिव (प्रसारण- I)

  • भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) का संवर्ग प्रबंधन
  • प्राइवेट टीवी चैनलों को लाइसेंस प्रदान करना
  • राष्ट्रीय प्रसारण नीति का निर्माण
  • प्रसारण नीति एवं विधान (डीटीएच सहित)
  • केबल टीवी का डिजिटलीकरण
  • प्रसारण विकास और वित्त
  • एफएम रेडियो से संबंधित मामले
  • मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) का प्रभार।

संयुक्त सचिव (प्रसारण- II)

  • प्रसार भारती के इंजीनियरिंग और कार्यक्रम विंग के प्रसारण प्रशासन से संबंधित सभी मामले
  • प्रसार भारती की प्रसारण सामग्री से संबंधित मामले और प्रसार भारती के अन्य सभी मामले
  • सामुदायिक रेडियो से संबंधित मामले
  • आरएनआई और बीओसी से संबंधित मामले
  • प्रसारण विकास अनुभाग से संबंधित मामले
  • प्रसारण वित्त अनुभाग से संबंधित मामले

वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/आर्थिक सलाहकार

  • स्कीमों का समेकन तथा प्रभाव, व्यय और परिणामों के संदर्भ में निष्पादन संकेतकों का आवधिक मूल्यांकन
  • मंत्रालय की प्रमुख पहलों के लिए स्ट्रेटेजिक पेपर और विज़न दस्तावेज़ की रूपरेखा तैयार करना
  • शासन नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का पता लगाने के लिए राज्यों में अंतर-मीडिया प्रचार समन्वय समिति (आईएमपीसीसी) के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।
  • केंद्रीय बजट से संबंधित मामले और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित राजकोषीय नीतिगत मामले
  • राष्ट्रपति के भाषण से संबंधित मामले।
  • वेबसाइट और डैशबोर्ड
  • संसदीय मामलों का समन्वय

नागरिक चार्टर

क्र.सं. शीर्षक वर्ष प्रकार/आकार डाउनलोड/विवरण
1 नागरिक चार्टर 2023-24 2024 नागरिक चार्टर 2023-24 853.27 किलोबाइट देखें
2 नागरिक चार्टर 2022-2023 2024 नागरिक चार्टर 2022-2023 718.11 किलोबाइट देखें
3 नागरिक चार्टर 2021-22 2022 नागरिक चार्टर 2021-22 397.25 किलोबाइट देखें
4 नागरिक चार्टर 2021-22 (अद्यतन) 2022 नागरिक चार्टर 2021-22 (अद्यतन) 667.14 किलोबाइट देखें
5 नागरिक चार्टर 2020-21 2021 नागरिक चार्टर 2020-21 823.98 किलोबाइट देखें

राजभाषा

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हिंदी शब्दकोष हिंदी शब्दकोष 933.06 किलोबाइट देखें
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राजभाषा विभाग
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वार्षिक कार्यक्रम 2024-25
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